New TDS Rule 2026: अगर आप बैंक FD, पोस्ट ऑफिस, PF या किसी अन्य निवेश से ब्याज कमाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नए वित्तीय वर्ष 2026 से TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। अब पुराना फॉर्म 15G और 15H बदल दिया गया है और उसकी जगह नया Form 121 लागू कर दिया गया है। अगर आपने समय पर यह फॉर्म नहीं भरा, तो आपकी कमाई पर सीधा 10% या उससे ज्यादा TDS कट सकता है।
क्या बदला है? 15G और 15H की जगह आया नया Form 121
अब तक:
- 60 साल से कम उम्र वाले भरते थे Form 15G
- सीनियर सिटीजन भरते थे Form 15H
अब दोनों की जगह एक ही नया फॉर्म लागू हुआ है:
- Form 121 (New TDS Declaration Form)
यह नया फॉर्म 4 पेज का है और प्रक्रिया को आसान और ज्यादा व्यवस्थित बनाने के लिए तैयार किया गया है।
तुरंत क्यों भरना जरूरी है ये फॉर्म?
1 अप्रैल 2026 के बाद:
- FD, RD, PF, पोस्ट ऑफिस आदि पर मिलने वाले ब्याज पर TDS लागू रहेगा
- अगर फॉर्म नहीं भरा तो कम से कम 10% TDS कट जाएगा
- आपके खाते में कम पैसे आएंगे
बाद में पैसा वापस पाने के लिए आपको ITR फाइल करना पड़ेगा
Form 121 कैसे बचाता है TDS से?
अगर आपकी कुल आय टैक्स योग्य सीमा से कम है, तो:
- Form 121 भरने पर TDS नहीं कटेगा
- पूरी रकम सीधे आपके खाते में आएगी
यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है:
- जिनकी आय सिर्फ ब्याज से होती है
- जिनकी टैक्स देनदारी “शून्य” है
कौन भर सकता है Form 121?
आप Form 121 तभी भर सकते हैं जब:
- आप भारत के निवासी हों
- आपकी कुल टैक्स देनदारी 0 (शून्य) हो
- आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम हो
अगर आपकी कुल आय टैक्सेबल है, तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते
किन-किन आय पर लागू होगा ये फॉर्म?
Form 121 का दायरा काफी बड़ा है:
- बैंक FD और सेविंग अकाउंट का ब्याज
- पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट
- डिविडेंड इनकम (₹10,000 से ज्यादा)
- म्यूचुअल फंड इनकम
- किराये से आय
- बॉन्ड/इक्विटी से ब्याज
यानी लगभग हर तरह की “पैसिव इनकम” इसमें कवर होती है
PF निकासी पर भी लागू नियम
- ₹50,000 से ज्यादा निकासी (5 साल से पहले) → 10% TDS
- PAN नहीं दिया तो → 30% TDS
Form 121 भरने पर आप इस कटौती से बच सकते हैं
Form 121 में क्या भरना होता है?
Part A (आप भरेंगे)
- पर्सनल डिटेल्स
- इनकम की जानकारी
- पिछले 2 साल का ITR डेटा
- कितनी बार फॉर्म भरा गया
Part B (बैंक/संस्था भरेगी)
- TDS काटने वाली संस्था की जानकारी
हर आय के सोर्स के लिए अलग फॉर्म भरना जरूरी है
ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
- TDS कटने से पहले फॉर्म जमा करना जरूरी है
- एक बार TDS कट गया तो पैसा तुरंत वापस नहीं मिलेगा
- सिर्फ ITR फाइल करके ही रिफंड मिलेगा
New TDS Rule 2026: Form 121 नया जरूर है, लेकिन इसका मकसद साफ है—
जिनकी आय टैक्सेबल नहीं है, उनसे अनावश्यक TDS न काटा जाए
अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो तुरंत Form 121 भरना आपके लिए जरूरी है, वरना आपकी कमाई का हिस्सा सीधे सरकार काट सकती है।