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मुजफ्फरनगर में योगी का अल्टीमेटम: माफिया मिट्टी में मिलेंगे, बेटियों से खिलवाड़ करने वालों का अंत तय!

माफियाओं की जगह मिट्टी में… बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा” – मुजफ्फरनगर में गरजे…

पीलीभीत में नारी वंदन अधिनियम पर ऐतिहासिक पहल: मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक, अब महिलाओं के हाथों में देश की कमान!

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बड़ी खबर: बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 तक बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना इजाजत सरकार को बुलडोजर इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जा सकती है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, या जल निकासी पर कोई अवैध निर्माण होता है, तो उस पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। ऐसे मामलों में यह रोक लागू नहीं होगी।यह फैसला योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया। अगली सुनवाई तक इस पर रोक जारी रहेगी।