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नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सख्त आदेश, इंडिगो को 7 दिसंबर तक रद्द टिकटों का रिफंड लौटाना होगा

DGCA ने इंडिगो को सख्त आदेश दिया, 7 दिसंबर तक सभी रद्द टिकटों का रिफंड लौटाएं। यात्रियों के अधिकार सुरक्षित करने की सरकार की पहल।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सख्त आदेश, इंडिगो को 7 दिसंबर तक रद्द टिकटों का रिफंड लौटाना होगा

रॉकेट पोस्ट भारत | भारत | 06 दिसंबर 2025

यात्रियों की उड़ान, एयरलाइन की जिम्मेदारी!

देश में हवाई यात्रा के लिए करोड़ों यात्री भरोसा करते हैं कि टिकट बुक करते समय उन्हें सुरक्षा, सुविधा और समय पर सेवा मिलेगी। लेकिन कुछ एयरलाइंस की लापरवाही से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है।
इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइन को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी रद्द टिकटों का रिफंड यात्रियों को 7 दिसंबर 2025 तक लौटाया जाए, साथ ही बैगेज डिलीवरी में हो रही देरी को भी तुरंत सुधारें।

मंत्रालय की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि—
“यात्रियों के अधिकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एयरलाइन को जनता की सेवा में तत्पर रहना होगा।”

क्यों बढ़ी परेशानी — इंडिगो की उड़ानों में संकट

हाल के हफ्तों में इंडिगो की उड़ानों में तकनीकी और परिचालन संबंधी खामियों के कारण यात्रियों को रद्दीकरण और बैगेज देरी की समस्या झेलनी पड़ी।

कई यात्री अपने पैसों की वापसी और सामान की डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार कर रहे थे।

सोशल मीडिया और शिकायत पोर्टल्स पर यात्रियों की नाराजगी तेजी से बढ़ी।

इन सभी मामलों ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया।

मंत्रालय का निर्देश और सख्त कार्रवाई

DGCA ने इंडिगो को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि—

रद्द टिकटों का पूरा रिफंड यात्रियों को 7 दिसंबर 2025 तक लौटाया जाए।

बैगेज डिलीवरी में देरी की शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए।

एयरलाइन को यात्रियों के शिकायत निवारण तंत्र को और पारदर्शी और तेज़ बनाना होगा।

मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि निर्देश का पालन नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई और पैनल्टी लगाई जाएगी।

DGCA के अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों के अधिकार सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है और एयरलाइंस की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यात्रियों को क्या करना चाहिए?

सभी यात्री जिनकी टिकट रद्द हुई है, उन्हें इंडिगो की वेबसाइट या हेल्पलाइन के जरिए रिफंड की स्थिति चेक करनी चाहिए।

बैगेज डिलीवरी में देरी की शिकायत DGCA पोर्टल या एयरलाइन के नोडल अधिकारी से दर्ज करवाई जा सकती है।

यदि रिफंड निर्धारित समय तक नहीं मिलता है, तो मंत्रालय कड़ी कार्रवाई करेगा।

सरकार की मंशा — यात्रियों के अधिकार सर्वोपरि

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की यह कार्रवाई सिर्फ इंडिगो तक सीमित नहीं, बल्कि सभी एयरलाइंस के लिए चेतावनी है।
मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि—

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है।

एयरलाइंस द्वारा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रिफंड, बैगेज डिलीवरी और शिकायत निवारण सभी मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता आवश्यक है।

इस कदम से यह संदेश भी जाता है कि सरकार यात्रियों के अधिकारों के प्रति सख्त और जिम्मेदार है।

अब उड़ान सिर्फ आसमान तक नहीं, यात्रियों तक भी सुनिश्चित

यात्रियों के लिए यह खबर एक सुकून भरी राहत है।
इंडिगो और अन्य एयरलाइंस अब जान चुकी हैं कि यात्रियों के अधिकारों की अनदेखी का कोई बहाना नहीं चलेगा।

इस निर्देश का असर केवल पैसे लौटने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि एयरलाइन संचालन में सुधार, यात्रियों की शिकायत निवारण और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा।

देश के करोड़ों हवाई यात्रियों के लिए यह कदम साबित करता है कि—
“सरकार आपकी उड़ान की सुरक्षा और आपकी सुविधा के लिए सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।”