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पूरी खबर -> https://rocketpostbharat.com/2026/04/17/gym-operator-rape-blackmail-case-civil-lines/
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Crime News: BJP नेता के मर्डर में कांग्रेस विधायक समेत 17 को उम्रकैद, जिम के अंदर हुआ भयानक हत्याकांड..

Crime News: BJP नेता के मर्डर में कांग्रेस विधायक समेत 17 को उम्रकैद, जिम के अंदर हुआ भयानक हत्याकांड..

Crime News: कर्नाटक के चर्चित योगेश गौड़ा गौडर हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस विधायक Vinay Kulkarni समेत 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

2016 में जिम के अंदर हुई थी हत्या

यह मामला 15 जून 2016 का है, जब कर्नाटक के Dharwad में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की उनके जिम में हत्या कर दी गई थी।
शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने जांच की, लेकिन राजनीतिक दबाव और विवादों के चलते 2019 में केस Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंप दिया गया।

कैसे हुआ था योगेश गौड़ा का मर्डर?

15 जून 2016 को कर्नाटक के Dharwad के सप्तापुर इलाके में योगेश गौड़ा गौडर अपने जिम में मौजूद थे, तभी हमलावर वहां पहुंचे। बताया जाता है कि पहले उन्हें घेरकर अचानक हमला किया गया और फिर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए गए। हमला इतना तेज और योजनाबद्ध था कि उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि यह हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पहले से रची गई साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, जिसमें कई लोग शामिल थे।

कोर्ट ने हत्या और साजिश का दोषी ठहराया

स्पेशल जज संतोष गजानन भट ने 15 अप्रैल 2026 को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 16 अन्य आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था।
कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया।

17 दोषियों को उम्रकैद, 30 हजार का जुर्माना

17 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने सभी 17 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

विधायक की सदस्यता पर खतरा

इस फैसले के बाद कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है।
कानून के अनुसार, 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो सकता है।

दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

मामले में दो आरोपियों — वासुदेव रामा नीलेकानी और सोमशेखर न्यामगौड़ा — को सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने बरी कर दिया।

किन-किन लोगों को मिली सजा?

इस केस में दोषी ठहराए गए लोगों में विनय कुलकर्णी के अलावा विक्रम बेल्लारी, कीर्ति कुमार, संदीप सावदत्ती, विनायक कटगी, महाबलेश्वर होंगल उर्फ मुदाका, संतोष सावदत्ती, दिनेश एम, एस अश्वथ, केएस सुनील, नजीर अहमद, शानवाज, के नूतन, सी हर्षित, चंद्रशेखर इंडी उर्फ चंद्रू मामा, विकास कलबुर्गी और चन्नकेशव तिंगरीकर शामिल हैं।

योगेश गौड़ा मर्डर केस: पूरी टाइमलाइन

  • 15 जून 2016: धारवाड़ के जिम में योगेश गौड़ा की हत्या
  • 2016-2018: स्थानीय पुलिस ने जांच की, 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
  • सितंबर 2019: केस CBI को सौंपा गया
  • 5 नवंबर 2020: CBI ने विनय कुलकर्णी को गिरफ्तार किया
  • 11 अगस्त 2021: सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत
  • 7 जून 2025: गवाह प्रभावित करने के आरोप में जमानत रद्द
  • 27 फरवरी 2026: दोबारा जमानत मिली
  • 15 अप्रैल 2026: 17 आरोपी दोषी करार
  • 17 अप्रैल 2026: सभी को उम्रकैद की सजा