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ITR फाइल करने का आज आखिरी दिन, चूक गए तो देना होगा भारी जुर्माना! न करें ये 5 बड़ी गलतियां; जानिए पूरी प्रक्रिया..

ITR फाइल करने का आज आखिरी दिन, चूक गए तो देना होगा भारी जुर्माना! न करें ये 5 बड़ी गलतियां; जानिए पूरी प्रक्रिया..

ITR: देशभर के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए आज यानी 31 जुलाई 2026 बेहद अहम दिन है। वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख आज ही है। गुरुवार तक 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना ITR दाखिल कर चुके हैं। अगर आप आज रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तब भी 31 दिसंबर 2026 तक ‘बिलेटेड रिटर्न’ दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लेट फीस और कुछ अन्य नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं किसे आज ही ITR फाइल करना जरूरी है, रिटर्न भरने का तरीका क्या है और देरी होने पर क्या नुकसान होंगे।

आज 31 जुलाई तक किन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी है?

निम्नलिखित टैक्सपेयर्स के लिए आज यानी 31 जुलाई 2026 तक ITR दाखिल करना जरूरी है—

सैलरी पाने वाले कर्मचारी और पेंशनर्स

जो लोग ITR-1 या ITR-2 फाइल करते हैं और जिनकी आय बेसिक टैक्स छूट सीमा से अधिक है, उन्हें आज ही रिटर्न भरना होगा।

कैपिटल गेन्स या किराये से आय वाले लोग

अगर आपकी आय में कैपिटल गेन्स शामिल है या आपके पास एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी है और आपको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो भी आज अंतिम तारीख है।

हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन करने वाले लोग

भले ही आपकी आय टैक्स छूट सीमा से कम हो, लेकिन यदि वित्त वर्ष 2025-26 में आपने—

  • विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से अधिक खर्च किया है।
  • सेविंग्स अकाउंट में ₹50 लाख से अधिक जमा किए हैं।
  • ₹1 लाख से ज्यादा का बिजली बिल चुकाया है।

तो आपके लिए भी ITR फाइल करना अनिवार्य है।

ध्यान दें: जिन बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के खातों का टैक्स ऑडिट होता है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 या 31 अक्टूबर 2026 है।

ITR फाइल करने से पहले ये जरूरी दस्तावेज रखें तैयार

चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन के अनुसार रिटर्न फाइल करने से पहले ये दस्तावेज अपने पास रखें—

  • फॉर्म-16 (सैलरी और TDS की जानकारी)
  • फॉर्म 26AS
  • Annual Information Statement (AIS)
  • बैंक स्टेटमेंट
  • ब्याज प्रमाण पत्र
  • LIC, PPF, NSC जैसे निवेश के प्रमाण
  • होम लोन की जानकारी
  • किराये की रसीद
  • कैपिटल गेन्स से जुड़ी डिटेल

सही ITR फॉर्म चुनना क्यों जरूरी है?

रिटर्न दाखिल करने से पहले सही फॉर्म चुनना बेहद जरूरी है।

ITR-1

यदि आपकी आय केवल सैलरी, एक मकान और ब्याज से है तथा कुल आय ₹50 लाख से कम है।

ITR-2

यदि आय वेतन या पेंशन से है, लेकिन आपके पास एक से अधिक मकान है या कैपिटल गेन्स की आय है।

ITR-3

यदि आपकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से होती है।

ITR-4

यदि आप Presumptive Taxation Scheme के तहत रिटर्न भर रहे हैं।

सिर्फ 4 स्टेप में ऐसे करें ITR फाइल

1. इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।

2. सही ITR फॉर्म चुनें

अपनी आय के अनुसार उपयुक्त ITR फॉर्म का चयन करें।

3. सभी जानकारी भरें और टैक्स कैलकुलेट करें

आय, TDS, निवेश और अन्य जानकारियां भरें। यदि अतिरिक्त टैक्स बनता है तो ऑनलाइन भुगतान करें।

4. ई-वेरिफिकेशन जरूर करें

रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है।

ई-वेरिफिकेशन के लिए आप—

  • आधार OTP
  • नेट बैंकिंग
  • डीमैट अकाउंट

जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ITR फाइल करते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

1. दूसरी आय छिपाना

सैलरी के अलावा बैंक ब्याज, FD, शेयर और म्यूचुअल फंड से हुई आय भी जरूर दिखाएं।

2. AIS से मिलान न करना

रिटर्न भरने से पहले अपनी सभी आय का Annual Information Statement (AIS) से मिलान करें।

3. गलत बैंक अकाउंट देना

रिफंड पाने के लिए केवल Pre-validated और Active Bank Account का ही उपयोग करें।

4. गलत ITR फॉर्म चुनना

गलत फॉर्म चुनने पर आपका रिटर्न Defective Return माना जा सकता है।

5. ई-वेरिफिकेशन भूल जाना

30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई नहीं करने पर आपका ITR Invalid हो सकता है।

31 जुलाई के बाद ITR भरने पर होंगे ये 5 बड़े नुकसान

1. देना होगा जुर्माना

यदि आप समय पर ITR नहीं भरते हैं तो—

  • ₹5 लाख से अधिक आय होने पर अधिकतम ₹5,000 की लेट फीस।
  • ₹5 लाख तक आय होने पर अधिकतम ₹1,000 की लेट फीस देनी होगी।

2. बकाया टैक्स पर लगेगा 1% मासिक ब्याज

यदि आपका टैक्स बकाया है और आपने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज देना होगा।

हालांकि यदि आपका पूरा टैक्स पहले ही कट चुका है तो यह ब्याज लागू नहीं होगा।

3. घाटा आगे Carry Forward नहीं कर पाएंगे

समय पर ITR दाखिल करने पर आप—

  • प्रॉपर्टी बिक्री में हुआ कैपिटल लॉस
  • शेयर और म्यूचुअल फंड का नुकसान
  • बिजनेस लॉस

आने वाले वर्षों में एडजस्ट कर सकते हैं।

लेकिन देरी से रिटर्न भरने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है।

4. टैक्स रिफंड मिलने में होगी देरी

यदि आपका टैक्स ज्यादा कट गया है और आपको रिफंड मिलना है, तो देर से ITR भरने पर रिफंड प्रोसेसिंग में भी ज्यादा समय लग सकता है।

5. लोन और वीजा मिलने में हो सकती है परेशानी

कई बैंक लोन मंजूर करने से पहले पिछले वर्षों का ITR देखते हैं। समय पर रिटर्न न भरने से आपकी वित्तीय विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

इसके अलावा कई देशों के वीजा आवेदन में भी हालिया ITR एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।

गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने की कोशिश पड़ सकती है भारी

कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए LIC, मेडिक्लेम, होम लोन ब्याज या चंदे जैसी डिडक्शन में गलत जानकारी भर देते हैं।

अब इनकम टैक्स विभाग AI आधारित डेटा एनालिसिस के जरिए रिटर्न की जांच करता है। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा जा सकता है।

क्या बढ़ सकती है ITR फाइल करने की तारीख?

इस बार भी कई टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार ITR की अंतिम तिथि बढ़ा सकती है।

हालांकि 29 जुलाई 2026 तक इनकम टैक्स विभाग या CBDT की ओर से डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी।

ऐसे में जब तक सरकार की ओर से कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक 31 जुलाई 2026 को ही अंतिम तारीख मानकर ITR जरूर फाइल कर दें।

नॉलेज बॉक्स: क्या होता है बिलेटेड रिटर्न?

यदि कोई टैक्सपेयर तय समय सीमा तक ITR दाखिल नहीं कर पाता, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(4) के तहत बाद में रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है।

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है। हालांकि इसके लिए निर्धारित लेट फीस और अन्य लागू नियमों का पालन करना होगा।