3

Recent News

Pilibhit में सजेगा बैडमिंटन का राज्य स्तरीय महाकुंभ! 14 अक्टूबर से गांधी स्टेडियम में जुटेंगे यूपी के 250 से अधिक शटलर..
Captain Smit Machhar पर हमला करने वाला को-पायलट हमाम अल-हमामी कौन? कट्टरपंथी सोंच के चलते निकाला गया था..

Captain Smit Machhar: इजराइल जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर पर चाकू से हमला करने…

PM Modi and Pilot Smit Machhar ने 9 मिनट तक की वीडियो कॉल, बोले- "हनुमान चालीसा पढ़कर बचाई लोगों की जान"

Pilot Smit Machhar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से करीब 9 मिनट तक वीडियो…

Pilibhit में खून का बदला खून! 20 साल पहले हुई पिता की हत्या का बदला; बांका से हमला कर उतारा मौत के घाट..

Pilibhit के पूरनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलहरी में मंगलवार सुबह करीब 50 वर्षीय वेदराम की बांका से हमला कर…

Crime News: यूपी में सरकारी प्रिंसिपल और पत्नी की स्कूल परिसर में सनसनीखेज हत्या, फावड़ा-कुल्हाड़ी से काट डाला..

Crime News: सुल्तानपुर के कादीपुर इलाके में सरकारी शिक्षक और ब्लॉक शिक्षक संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता…

3

Recent News

Captain Smit Machhar: इजराइल जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर पर चाकू से हमला करने…

Pilot Smit Machhar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से करीब 9 मिनट तक वीडियो…

Pilibhit के पूरनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलहरी में मंगलवार सुबह करीब 50 वर्षीय वेदराम की बांका से हमला कर…

Crime News: सुल्तानपुर के कादीपुर इलाके में सरकारी शिक्षक और ब्लॉक शिक्षक संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता…

Breaking News

Education News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS फीस वृद्धि पर लगाई रोक, पढ़िए अब कब है अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की ट्यूशन फीस बढ़ाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने आन्या परवाल सहित 239 छात्रों की याचिका पर दिया।

हापुड़ के छात्रों ने की थी याचिका  

प्रदेश सरकार ने 5 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी कर शैक्षणिक सत्र 2024-25 से एमबीबीएस की ट्यूशन फीस 11,78,892 से बढ़ाकर 14,14,670 करने का निर्णय लिया था। इस पर आपत्ति जताते हुए हापुड़ स्थित जी एस मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने याचिका दाखिल की।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता निपुण सिंह ने दलील दी कि यह वृद्धि मनमानी और बिना पर्याप्त कारण के की गई है। उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान यह दूसरी बार फीस बढ़ाई गई है, जबकि छात्र पहले ही अन्य विविध शुल्क जमा कर चुके हैं। इस अचानक बदलाव से अभिभावकों पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ा है, क्योंकि प्रवेश के समय कॉलेज ब्रोशर में अलग शुल्क संरचना दी गई थी।

अब सरकार से माँगा गया जवाब 

वहीं, प्रदेश सरकार और निजी संस्थानों की ओर से दलील दी गई कि शुल्क वृद्धि ‘उत्तर प्रदेश प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (रेगुलेशन ऑफ एडमिशन एंड फिक्सेशन ऑफ फीस) एक्ट, 2006’ के प्रावधानों के अनुरूप है।

पढ़िए अब कब होगी अगली सुनवाई 

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर तय की है। तब तक फीस वृद्धि पर रोक बरकरार रहेगी।