Breaking News: Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपने के भी निर्देश दिए हैं। यह मामला कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा है।
किस याचिका पर हुआ आदेश?
यह आदेश कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता S Vignesh Shishir की याचिका पर दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी और इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में कुछ दस्तावेज भी पेश किए।
पहले MP-MLA कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले 28 जनवरी 2026 को MP-MLA कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता को लेकर कोई ठोस और नया सबूत पेश नहीं किया गया है, और इस मामले में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्देश नहीं हैं।
हाईकोर्ट ने मंगाईं ‘टॉप सीक्रेट’ फाइलें
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति Subhash Vidyarthi ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को निर्देश दिया कि मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पेश किए जाएं।
इसके बाद मंत्रालय ने संबंधित फाइलें कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीं।
ब्रिटेन में वोटर होने का दावा
याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास ऐसे साक्ष्य हैं, जो यह संकेत देते हैं कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं।
बताया गया कि वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड भी मौजूद हैं।
किन धाराओं में केस की मांग?
याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की गई है, जिनमें शामिल हैं:
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
- ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923
- पासपोर्ट एक्ट 1967
- फॉरेनर्स एक्ट 1946
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा गंभीर विषय है।
I have started working as a crime reporter in 2011 for a daily local newspaper named ‘Khusro Mail’. I have also worked for many news organization such as Public Vibe app and Oneindia Hindi news portal. Now I am working as Editor In Chief for Rocket Post Bharat (rocketpostbharat.com).