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पीलीभीत: हाईस्कूल पास युवाओं की चांदी, जानिए योजना की पूरी जानकारी

पीलीभीत में हाईस्कूल पास युवाओं के लिए बड़ा मौका, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में मिलेगा 25 लाख तक लोन और 25% अनुदान

पीलीभीत में युवाओं के लिए सुनहरा मौका: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से मिलेगा 25 लाख तक ऋण, सरकार देगी 25 प्रतिशत अनुदान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत पीलीभीत जिले के बेरोजगार युवक और युवतियों को अपना रोजगार शुरू करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र पीलीभीत की ओर से इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से लाखों रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार स्वयं बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान देगी, जिससे युवाओं पर आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा। प्रशासन ने जिले के युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

उद्योग क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक ऋण

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये तक तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। यह ऋण राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना का उद्देश्य केवल युवाओं को रोजगार देना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा उद्यमी बनाना है जो आगे चलकर अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकें। सरकार का मानना है कि स्वरोजगार ही बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान बन सकता है।

25 प्रतिशत तक मिलेगा सरकारी अनुदान

योजना के तहत बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा सरकार अनुदान के रूप में देगी। इससे युवाओं को व्यवसाय शुरू करने में काफी मदद मिलेगी और शुरुआती आर्थिक दबाव कम होगा।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी युवक का 20 लाख रुपये का उद्योग प्रोजेक्ट स्वीकृत होता है, तो उसका 25 प्रतिशत यानी 5 लाख रुपये तक सरकार की ओर से अनुदान दिया जा सकता है।

इस वेबसाइट पर करें ऑनलाइन आवेदन

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
msme.up.gov.in
पर जाकर निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को सभी जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा होने के बाद विभागीय जांच और बैंक प्रक्रिया के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे:

  • हाईस्कूल की मार्कशीट या अंकपत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हस्ताक्षर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • नोटरीकृत हलफनामा
  • परियोजना रिपोर्ट

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य व्यापार या व्यवसाय श्रेणी के आवेदन इस योजना के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही आवेदक का कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए लाभकारी मानी जा रही है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और खुद का काम शुरू करना चाहते हैं।

इन रोजगारों के लिए कर सकते हैं आवेदन

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र ने बताया कि इस योजना के तहत युवा कई प्रकार के रोजगारपरक कार्य शुरू कर सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • प्रिंटिंग प्रेस
  • ब्यूटी पार्लर
  • दोना-पत्तल निर्माण
  • ढाबा एवं रेस्टोरेंट
  • बेकरी उत्पाद निर्माण
  • टेंट हाउस
  • टेलरिंग कार्य
  • आटा चक्की
  • अन्य लघु उद्योग एवं सेवा आधारित कार्य

प्रशासन का कहना है कि स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

युवाओं से आगे आने की अपील

डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज ने जिले के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सरकार लगातार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।

उन्होंने कहा कि युवा केवल नौकरी खोजने तक सीमित न रहें, बल्कि खुद का उद्योग या सेवा कार्य शुरू करके दूसरों को भी रोजगार देने वाले बनें। इससे जिले की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

योजना की जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र पीलीभीत से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर 9869863015 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

बेरोजगारी से आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल किया जा रहा है। यह योजना उन युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकती है जो सीमित संसाधनों के कारण अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे थे।

अब जरूरत है कि युवा इस अवसर का लाभ उठाएं, अपने हुनर को पहचानें और स्वरोजगार के माध्यम से अपने भविष्य को मजबूत बनाएं।