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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: आवारा कुत्तों की नसबंदी-वैक्सीनेशन के बाद जाएगा छोड़ा, आगे पढ़िए खाना खिलाने पर नया नियम

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर देशभर के लिए नया आदेश जारी किया है। अब सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में ही छोड़ा जाएगा।

हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि आक्रामक और रेबीज से पीड़ित कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

आवारा कुत्तों को रहेगी खाना खिलाने में रोक 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क या खुले स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी। इस संबंध में नगर निगमों को डेडिकेटेड जगह तय करनी होगी, जहाँ इच्छुक लोग कुत्तों को भोजन करा सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

पढ़िए शेल्टर होम में रहेंगे कौन से कुत्ते 

गौरतलब है कि यह फैसला कोर्ट के 11 अगस्त के पुराने निर्देश में संशोधन के रूप में आया है। पहले के आदेश में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी, लेकिन अब केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर में रखने का निर्देश है।

जानें क्यों अहम है फैसला 

निर्णय एक ओर जहाँ पशु अधिकारों की रक्षा करता है, वहीं दूसरी ओर जन सुरक्षा और स्वच्छता को भी ध्यान में रखता है।