अवैध शराब को लेकर डीएम सख्त,गैंगेस्टर के तहत होगी कार्यवाही
हरदोई: दीपावली पर अवैध शराब को लेकर डीएम ने दिखाई सख्ती, त्योहारों पर शराब की बढ़ती मांग के चलते, अवैध शराब के निर्माण, तस्करी एवं बिक्री की सम्भावना भी बढ़ जाती है। उक्त को दृष्टिगत रखने हुये जिले में अवैध मदिरा निर्माण, तस्करी एवं बिक्री की तथा अवैध स्प्रिट, अलकोहल के परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त संयुक्त टीमों का गठन किया गया।
अवैध शराब के विरूद्व विशेष अभियान चलाकर होगी कार्यवाही

डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि दीपावली पर अवैध शराब के खिलाफ गठित टीम एक में प्रशासन से एसडीएम सदर एवं तहसीलदार सदर के साथ आबकारी निरीक्षक सदर व समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी सदर व संबंधित थानाध्यक्ष को रखा गया है। इसी प्रकार टीम दो में उप जिलाधिकारी शाहाबाद के साथ तहसीलदार शाहाबाद, आबकारी निरीक्षक शाहाबाद व समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी शाहाबाद व संबंधित थानाध्यक्ष, वहीं टीम तीन में एसडीएम सण्डीला व तहसीलदार संडीला, आबकारी निरीक्षक सण्डीला व समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी सण्डीला व संबंधित थानाध्यक्ष, टीम चार में एसडीएम बिलग्राम के साथ तहसीलदार बिलग्राम, आबकारी निरीक्षक बिलग्राम व समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी बिलग्राम तथा संबंधित थानाध्यक्ष और टीम संख्या पांच में एसडीएम सवायजपुर व तहसीलदार सवायजपुर, आबकारी निरीक्षक सवायजपुर व समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी सवायजपुर एवं संबंधित थानाध्यक्ष को रखा गया है। डीएम ने सभी टीमों को 5 नवम्बर से 15 नवम्बर 2023 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर प्रत्येक दिन दबिश करने और प्रभावी प्रवर्तन कार्य हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन प्रवर्तन, राज्य कर अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए यथावश्यक सहयोग लें और पूर्ण मनोयोग से संबंधित थाने से पुलिस बल का सहयोग लेते हुए विशेष प्रवर्तन कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले से लगी सीमा पर विशेष सतर्कता तथा किसी भी दशा में अवैध मदिरा की तस्करी न होने देंने की हिदायत दी। वहीं अवैध मदिरा कार्य में संलिप्त माफियाओं, तस्करों के विरूद्व गैंगेस्टर एवं गुण्डा एक्ट के तहत कठोर कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित को दिए। उन्होंने कहा है कि अभियान के दौरान प्रवर्तन कार्य से जुड़े कार्मिको को कोई अवकाश देय नहीं होगा और विशेष स्थिति में अवकाश पर जाने से पहले जिला आबकारी अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।