Women Reservation: संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री Amit Shah ने परिसीमन (Delimitation) को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा और बताया कि 543 से सीटें बढ़कर करीब 850 कैसे होंगी।
543 से 850 सीटों का गणित क्या है?
अब इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं 👇
मान लीजिए एक क्लास में 100 सीटें (स्टूडेंट्स) हैं।
अब सरकार कहती है कि इसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी हैं।
100 का 33% = 33 सीटें महिलाओं के लिए हो जाएंगी
लेकिन दिक्कत ये है कि इससे बाकी लोगों के लिए सीटें कम हो जाएंगी। इसलिए समाधान क्या निकाला गया?
कुल सीटें बढ़ा दो
अब अगर 100 सीटों को 50% बढ़ाकर 150 कर दिया जाए, तो:
- 150 का 33% = 50 सीटें महिलाओं के लिए
- बाकी 100 सीटें पहले की तरह ही बच जाती हैं
यानी:
महिलाओं को आरक्षण भी मिल गया
और पहले वाले लोगों की सीटें भी कम नहीं हुईं
अब इसे लोकसभा पर लागू करें
- अभी लोकसभा सीटें = 543
- अगर इन्हें 50% बढ़ाया जाए → करीब 816 सीटें
अब इन 816 सीटों में:
- 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी → लगभग 272 सीटें
इसी पूरे गणित को आसान बनाने के लिए 850 का राउंड फिगर बताया गया
सीधा मतलब
सीटें बढ़ाने का मकसद ये है कि:
- महिलाओं को आरक्षण मिल सके
- और किसी राज्य या वर्ग की मौजूदा सीटें कम न हों
यानी “केक बड़ा कर दो, ताकि सबको हिस्सा मिल जाए”
दक्षिण भारत को नुकसान नहीं होगा
विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा। इस पर शाह ने कहा कि ऐसा नहीं है।
दक्षिण के 5 राज्यों की सीटें:
- पहले: 129
- बाद में: 195
प्रतिशत:
- पहले: 23.76%
- बाद में: 23.87%
यानी सीटें और हिस्सेदारी दोनों बढ़ेंगी।
किन राज्यों को कितना फायदा?
परिसीमन के बाद कई राज्यों को सीटों में बढ़ोतरी होगी:
- तमिलनाडु: 39 → 59 (+20)
- केरल: 20 → 30 (+10)
- तेलंगाना: 17 → 26 (+9)
- आंध्र प्रदेश: 25 → 38 (+13)
- कर्नाटक: 28 → 42 (+14)
उत्तर भारत में:
- उत्तर प्रदेश: 80 → 120 (+40)
- महाराष्ट्र: 48 → 72 (+24)
यानी सबसे ज्यादा फायदा यूपी और महाराष्ट्र को मिलेगा।
परिसीमन कानून में कोई बदलाव नहीं
अमित शाह ने कहा कि परिसीमन आयोग का कानून पहले जैसा ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसका असर मौजूदा चुनावों पर भी नहीं पड़ेगा।
परिसीमन बिल में क्या प्रावधान हैं?
इस विधेयक के तहत:
- लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी
- निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं 2011 की जनगणना के आधार पर तय होंगी
- संविधान के 7 अनुच्छेदों (55, 81, 82, 170, 330, 332, 334A) में संशोधन प्रस्तावित है
विपक्ष ने क्या कहा?
इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा:
- Priyanka Gandhi: 543 सीटों में ही 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं?
- Asaduddin Owaisi: ज्यादा आबादी वाले राज्यों को फायदा, दक्षिण के साथ अन्याय
- Akhilesh Yadav: पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते
- T. R. Baalu: ये ‘सैंडविच बिल’ हैं, हम विरोध करते हैं
क्यों बढ़ा विवाद?
विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन लाया जा रहा है, जिससे राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और सभी राज्यों को फायदा होगा।
I have started working as a crime reporter in 2011 for a daily local newspaper named ‘Khusro Mail’. I have also worked for many news organization such as Public Vibe app and Oneindia Hindi news portal. Now I am working as Editor In Chief for Rocket Post Bharat (rocketpostbharat.com).