Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली के चर्चित आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को अदालत ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के अलावा चार अन्य आरोपियों को भी दोषी माना है, जबकि छह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है।
कोर्ट ने किन लोगों को दोषी ठहराया?
कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नजीम, काशिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया है।
अदालत ने इन सभी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना है, जिनमें प्रमुख रूप से—
- धारा 302 (हत्या)
- धारा 165
- धारा 188
- धारा 153A (सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना)
- धारा 147 (दंगा)
- धारा 148 (घातक हथियार के साथ दंगा)
शामिल हैं।
छह आरोपियों को मिली राहत
इस मामले में अदालत ने छह अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया। अदालत ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
क्या है अंकित शर्मा हत्याकांड?
यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान का है। उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में कार्यरत अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी।
कुछ समय बाद उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और यह मामला दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गया।
पिता की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR
अंकित शर्मा के पिता की शिकायत के आधार पर दिल्ली के दयालपुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी।
जांच के दौरान पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
किन धाराओं में दाखिल हुई थी चार्जशीट?
दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
इनमें शामिल प्रमुख धाराएं थीं—
- धारा 109
- धारा 114
- धारा 147
- धारा 148
- धारा 149
- धारा 436
- धारा 153A
- धारा 505
- धारा 365
- धारा 302
- धारा 201
- धारा 120B
- धारा 34
इन धाराओं के तहत हत्या, साजिश, दंगा, अपहरण, सबूत मिटाने और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े आरोप लगाए गए थे।
2020 दिल्ली दंगों का चर्चित मामला
अंकित शर्मा हत्याकांड वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अब अदालत ने ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं सजा (Sentence) पर अदालत का विस्तृत आदेश अगली सुनवाई में सुनाया जाएगा।
I have started working as a crime reporter in 2011 for a daily local newspaper named ‘Khusro Mail’. I have also worked for many news organization such as Public Vibe app and Oneindia Hindi news portal. Now I am working as Editor In Chief for Rocket Post Bharat (rocketpostbharat.com).