महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और चार्ज फ्रेम करने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।

अगली सुनवाई 26 सितम्बर
दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के वकील से मामले में एक शॉर्ट नोट जमा करने को कहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटनेबिलिटी पर सवाल उठाया है।कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब मामले में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, तो वे अब अदालत क्यों आए हैं। बृजभूषण सिंह के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में 6 शिकायतकर्ता हैं और एफआईआर दर्ज कराने के पीछे एक हिडन एजेंडा है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी घटनाएं अलग-अलग जगहों और अलग-अलग समय पर हुई हैं।अगली सुनवाई 26 सितम्बर होगी।