Voter ID Online Apply: अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो गई है और आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, या फिर आपके वोटर आईडी कार्ड में नाम, पता, फोटो या जन्मतिथि गलत है, तो अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग की ऑनलाइन सुविधा के जरिए आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में नया वोटर कार्ड बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, जानकारी अपडेट कराने और आवेदन का स्टेटस ट्रैक करने का काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया।
नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
अगर पहली बार वोटर बन रहे हैं तो आपको Form-6 भरना होगा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
- सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं या मोबाइल में Voter Helpline App डाउनलोड करें।
- पहली बार उपयोग करने पर मोबाइल नंबर और ई-मेल से Sign Up करके लॉगिन आईडी बनाएं।
- लॉगिन करने के बाद “New Registration for General Electors (Form-6)” पर क्लिक करें।
- अपना राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, नाम, माता-पिता या पति/पत्नी का नाम और पूरा पता भरें।
- अपनी फोटो, आयु प्रमाण पत्र और पता प्रमाण पत्र (JPEG/PDF) अपलोड करें।
- आधार नंबर दर्ज करें।
- सभी जानकारी जांचकर Submit करें।
- आवेदन सबमिट होते ही Reference ID मिलेगी, जिससे आवेदन का स्टेटस ट्रैक किया जा सकेगा।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय पहचान और पते के प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेजों में से एक-एक देना होगा।
पहचान (Age/Identity Proof)
- आधार कार्ड
- 10वीं की मार्कशीट
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
पता (Address Proof)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- बिजली, पानी या गैस का बिल
- रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
विशेष सुविधा: हॉस्टल में रहने वाले छात्र अपने प्रिंसिपल द्वारा जारी बोनाफाइड सर्टिफिकेट के आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं।
वोटर आईडी में नाम, पता, फोटो या जन्मतिथि कैसे सुधारें?
अगर वोटर कार्ड में कोई गलती है तो Form-8 के जरिए ऑनलाइन सुधार किया जा सकता है।
प्रक्रिया:
- voters.eci.gov.in पर लॉगिन करें।
- Form-8 (Correction of Entries) चुनें।
- EPIC नंबर दर्ज करें।
- जिस जानकारी में बदलाव करना है उसे चुनें।
- संबंधित दस्तावेज और नई फोटो (यदि जरूरी हो) अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें।
सत्यापन के बाद नया संशोधित वोटर कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
वोटर लिस्ट से नाम कट गया है तो क्या करें?
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, तो सबसे पहले electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम या EPIC नंबर सर्च करें।
अगर नाम नहीं मिलता है तो आपको दोबारा Form-6 भरना होगा। इसके बाद BLO आपके पते का सत्यापन करेगा और प्रक्रिया पूरी होने पर आपका नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।
आवेदन का स्टेटस ऐसे करें चेक
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका स्टेटस भी आसानी से देखा जा सकता है।
- voters.eci.gov.in पर जाएं।
- Track Application Status पर क्लिक करें।
- Reference ID और राज्य चुनें।
- इसके बाद आवेदन की पूरी Timeline दिखाई देगी।
आपको निम्न स्टेटस दिखाई देंगे:
- Submitted
- BLO Appointed
- Field Verified
- Accepted / Rejected
आवेदन स्वीकार होने पर सामान्यतः 15 से 30 दिनों के भीतर नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है।
अब साल में चार बार बन सकते हैं नए वोटर
पहले केवल 1 जनवरी तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता था।
अब चुनाव आयोग ने चार Qualifying Dates तय की हैं—
- 1 जनवरी
- 1 अप्रैल
- 1 जुलाई
- 1 अक्टूबर
यदि आपकी उम्र इनमें से किसी भी तारीख तक 18 वर्ष पूरी हो जाती है तो आप उसी साल आवेदन कर सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर यदि आपका जन्मदिन 20 जून है, तो आप 1 जुलाई वाली Qualifying Date के आधार पर उसी वर्ष वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये 3 गलतियां आवेदन रिजेक्ट कर सकती हैं
1. बिना साइन वाले दस्तावेज अपलोड करना
दस्तावेजों की फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर करके ही अपलोड करें। बिना साइन वाले दस्तावेज कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं।
2. शादी के बाद गलत विकल्प चुनना
यदि महिला शादी के बाद दूसरे जिले या राज्य में वोटर आईडी ट्रांसफर कर रही है तो Form-8 में Migration विकल्प चुनना जरूरी है। साथ में पति का वोटर आईडी या मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाएं।
3. पूरे परिवार के लिए एक ही मोबाइल नंबर देना
एक ही मोबाइल नंबर से कई लोगों का रजिस्ट्रेशन करने पर आगे e-EPIC डाउनलोड और वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है। बेहतर होगा कि हर सदस्य अलग मोबाइल नंबर का उपयोग करे।
कोई समस्या आए तो यहां करें संपर्क
अगर वोटर कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने या सुधार कराने में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो चुनाव आयोग की हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है।
- टोल फ्री हेल्पलाइन: 1950 (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)
- ईमेल: complaints@eci.gov.in
इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) से भी संपर्क कर सकते हैं।